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इस तारीख से पहले करें आवेदन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मिलेगी सरकारी सहायता


 जांजगीर-चांपा। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आगामी सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए पात्र परिवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का लाभ लेने के इच्छुक हितग्राही 31 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से संबंधित परियोजना कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। तय समयसीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी अनिता अग्रवाल ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग करना है। योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं जोड़ों को शामिल किया जाता है, जिनका यह प्रथम विवाह हो। नियमों के अनुसार वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

आवेदन के दौरान हितग्राहियों को 50 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना होगा, जिसमें विवाह की स्थिति और आयु संबंधी जानकारी दर्ज होगी। आवेदन पत्र का सत्यापन संबंधित ग्राम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा किया जाएगा। सत्यापन के बाद प्रकरण परियोजना कार्यालय में जमा किया जाएगा और चयनित जोड़ों को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने की सूचना दी जाएगी।

योजना के तहत मिलने वाली सहायता की बात करें तो शासन द्वारा प्रति जोड़ा कुल 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें से 36,000 रुपये चेक के माध्यम से वर-वधु को प्रदान किए जाते हैं, जबकि 14,000 रुपये मूल्य के उपहार दिए जाते हैं। इन उपहारों में घरेलू उपयोग की सामग्री जैसे कुकर, अलमारी, बर्तन, गद्दा, तकिया, चादर, कपड़े, मंगलसूत्र और गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक अन्य सामान शामिल हैं।

 

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