एडिशनल सेशंस जज चंदरजीत सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं। तीनों आरोपियों को UAPA की धारा 18 और 38 के तहत दोषी पाया गया है। धारा 18 आतंकी साजिश से जुड़ी है, जबकि धारा 38 आतंकी संगठन की सदस्यता से संबंधित है।
आसिया अंद्राबी प्रतिबंधित संगठन ‘दुख्तनई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को देश के खिलाफ साजिश रचने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आसिया अंद्राबी के साथ उसकी दो सहयोगियों सोफी फहमिदा और नाहिदा नसरीन को भी दोषी ठहराया है। अदालत अब 17 जनवरी को तीनों को सजा सुनाएगी।
रान-ए-मिल्लत’ की प्रमुख रही है, जिसकी स्थापना उसने वर्ष 1987 में की थी। जांच एजेंसियों के अनुसार, यह संगठन कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने में सक्रिय था। आसिया अंद्राबी को पाकिस्तान स्थित आतंकी हाफिज सईद का करीबी भी माना जाता है। एनआईए की लंबी जांच और पुख्ता सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
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